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झारखंड हाईकोर्ट का अहम आदेश: बांग्लादेशी घुसपैठियों का झारखंड में प्रवेश खतरनाक

झारखंड हाईकोर्ट का अहम आदेश: बांग्लादेशी घुसपैठियों का झारखंड में प्रवेश खतरनाक

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को बांग्लादेशी घुसपैठियों के झारखंड में प्रवेश को लेकर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने संथाल परगना के छह जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे “बेहद खतरनाक” करार दिया है।

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का झारखंड में प्रवेश सिर्फ राज्य की सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इन घुसपैठियों की गतिविधियां दूसरे राज्यों में भी असर डाल सकती हैं, जिससे स्थानीय आबादी प्रभावित हो सकती है।

गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज, दुमका, और देवघर जिलों के डीसी ने अपने शपथ पत्र में दावा किया है कि उनके जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ की कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, कोर्ट ने इस मुद्दे पर अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता जताई है और राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे प्रभावी कदम उठाएं ताकि घुसपैठ की समस्या का समाधान हो सके।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश को रोकने के लिए उचित निगरानी और सुरक्षा उपाय किए जाएं, ताकि राज्य और राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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