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पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के खिलाफ दर्ज मामले में साक्ष्य से छेड़छाड़, तत्कालीन दो आईओ पर केस

उज्ज्वल दुनिया, हजारीबाग(अजय निराला)। झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के खिलाफ दर्ज मामले में साक्ष्य से छेड़छाड़ करने के आरोप में तत्कालीन दो आईओ पर एफआईआर दर्ज हुआ है।

पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद चतरा जिले के टंडवा थाने में यह मामला दर्ज हुआ है।

यह मामला योगेंद्र साव के खिलाफ टंडवा थाने में दर्ज कांड संख्या 90/15 और 91/15 के तत्कालीन अनुसंधानकर्ता सब इंस्पेक्टर गौरी शंकर तिवारी और सत्येंद्र कुमार सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ है।

वर्तमान में दोनों आईओ रिटायर्ड हो चुके हैं।

बताया जाता है कि इन दोनों कांडों के अनुसंधान के वक्त साक्ष्य से छेड़छाड़ की गई थी।

डीजीपी के आदेश के बाद चतरा एसपी ने सिमरिया डीएसपी को दोनों तत्कालीन आईओ के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था।

दोनों आईओ पर कांड संख्या 81/2021 आईपीसी की धारा 420/201/34 के तहत केस दर्ज किया गया है।

इस संबंध में जांच के बाद सीआईडी ने प्रारंभिक रिपोर्ट डीजीपी को भेजी थी।

पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की बेटी और बड़कागांव की वर्तमान कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को इस बारे में ज्ञापन भी सौंपा था।

आरोप था कि पुलिस अधिकारियों ने सही तरीके से उन कांडों का अनुसंधान नहीं किया था।

इस मामले में अनुशंसा की गई है कि उस समय हजारीबाग और चतरा में जो पुलिस अधिकारी थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।

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