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उप्र : मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की अगली सुनवाई अब 10 दिसम्बर को

एक प्रतिवादी का वकालतनामा दाखिल न होने से टली सुनवाई

मथुरा । जिला न्यायालय के जज साधना रानी ठाकुर की अदालत में बुधवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट आज कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। इस वजह से अब मामले की अगली सुनवाई 10 दिसम्बर को की जाएगी जबकि तीन प्रतिवादियों ने कोर्ट में अपना वकालतनामा दाखिल कर दिया। 

गत 12 अक्तूबर को याचिकाकर्ताओं ने जिला जज साधना रानी ठाकुर की अदालत में अपील की थी। 16 अक्टूबर को भगवान विराजमान श्रीकृष्ण की ओर से अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और पंकज कुमार वर्मा ने दावा दाखिल करने के लिए न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा। अदालत ने इस अपील को स्वीकार कर प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिया था और सुनवाई की तारीख 18 नवम्बर निर्धारित हुई, लेकिन बुधवार को उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से अधिवक्ता शैलेश दुबे, शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की ओर से अधिवक्ता नीरज शर्मा और श्रीकृष्णजन्म स्थान की ओर से अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने अपना वकालतनामा कोर्ट में दाखिल किया। अधिवक्ताओं ने जवाब दाखिल करने को अगली तारीख तय करने की मांग की।

जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह ने बताया कि अब इस मामले में 10 दिसम्बर को सुनवाई होगी। अभी श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से वकालतनामा दाखिल नहीं किया गया है।
 उल्लेखनीय श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की करीब 13.37 एकड़ जमीन पर भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से अधिवक्ताओं के माध्यम से दावा किया गया था। यह दावा विगत दिनों सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में किया गया था। उनकी अनुपस्थिति में इसकी सुनवाई लिंक एडीजे-पॉक्सो अदालत में हुई। इस अदालत ने यह दावा खारिज कर दिया था। 

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